बिलासपुर। तखतपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्राउन शुगर की तस्करी और बिक्री में शामिल दो आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित के कब्जे से 3.74 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की गई है। आरोपित युवकों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपित युवकों को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया है।
एसडीओपी नुपूर उपाध्याय ने बताया कि तखतपुर पुलिस काे सूचना मिली थी कि मोढे चौक के पास एक युवक ब्राउन शुगर बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहा है। इस पर पुलिस और एसीसीयू की संयुक्त टीम ने मौके पर दबिश दी। पुलिस ने मौके पर तखतपुर के बड़े बाजार में रहने वाले दुर्गेश गायकवाड (22) को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से 3.74 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद जब्त कर लिया गया। पुलिस की पूछताछ में आरोपित ने बताया कि तखतपुर निवासी अप्पू देवांगन (32) ने उसे ब्राउन शुगर दिया है। इसके बाद पुलिस टीम ने दूसरे आरोपित की तलाश शुरू की। इसी दौरान अप्पू के बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पास होने की सूचना मिली। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। इसमें आरोपित ने बताया कि वह यूपी से ब्राउन शुगर खरीदकर लाता था और दुर्गेश गायकवाड को बिक्री के लिए देता था। दोनों आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। आरोपित को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया है।
टीम में ये रहे शामिल
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी तखतपुर निरीक्षक विवेक कुमार पांडेय, उपनिरीक्षक दिलाराम मनहर, सहायक उपनिरीक्षक रमेश कुमार ओरके, एसीसीयू बिलासपुर के उपनिरीक्षक कमलेश बंजारे व उनकी टीम तथा तखतपुर थाना के आरक्षक आशीष वस्त्रकार, सुनील सूर्यवंशी, राजकुमार श्याम, चन्द्रशेखर मरकाम और संतोष पोर्ते का सराहनीय योगदान रहा।
महुआ बिनने गई 12 साल की नाबालिक से छेड़छाड़, आरोपी गिरफ्तार
रायगढ़। जंगल में महुआ बिनने गई 12 साल की नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार 08 मार्च को एक स्थानीय ग्रामीण द्वारा पुलिस चौकी जोबी में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसकी 12 वर्षीय बेटी घर के अन्य सदस्यों के साथ जंगल क्षेत्र में महुआ बीनने गई थी। सभी लोग अलग-अलग स्थानों पर महुआ बीन रहे थे। कुछ देर बाद जब घर जाने के लिए बालिका को खोजा गया तो वह आसपास नहीं मिली। परिवार के लोगों द्वारा आवाज लगाने पर कुछ दूरी पर खेत की झोपड़ी की ओर से बालिका रोते हुए वापस आई।
बालिका ने परिजनों को बताया कि कृष्णा राठिया उसे गलत नीयत से पकड़कर जंगल की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा था। बालिका ने किसी तरह उसका हाथ छुड़ाकर वहां से भागकर अपनी जान बचाई और घटना की जानकारी परिवार वालों को दी।
घटना की रिपोर्ट पर पुलिस चौकी जोबी में अपराध क्रमांक 101/2026 धारा 74 बीएनएस एवं 8 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए चौकी प्रभारी जोबी सहायक उप निरीक्षक लक्ष्मी राठौर द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी कृष्ण उर्फ कृष्ण कुमार राठिया (उम्र 28 वर्ष) निवासी चौकी जोबी क्षेत्र को हिरासत में लिया गया। मामले की अग्रिम विवेचना चौकी प्रभारी खरसिया निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी द्वारा की गई। आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया, जहां से जेल वारंट पर उसे जेल दाखिल किया गया है।
कोरबा-अमृतसर-बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त एसी 03 कोच की सुविधा
बिलासपुर। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की बेहतर यात्रा सुविधा व अधिकाधिक यात्रियों को कंफ़र्म बर्थ उपलब्ध कराने हेतु दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली गाड़ी संख्या 18237/18238 कोरबा-अमृतसर-बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त एसी-03 कोच की सुविधा अस्थायी रूप से उपलब्ध कराई जा रही है | यह सुविधा गाड़ी संख्या 18237 कोरबा-अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में दिनांक 11 मार्च (बुधवार) 2026 को तथा गाड़ी संख्या 18238 अमृतसर-बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में दिनांक 13 मार्च (शुक्रवार) 2026 को उपलब्ध रहेगी | इस सुविधा की उपलब्धता से इस गाड़ी में यात्रा करने वाले अधिकाधिक यात्री लाभान्वित होंगे
अवैध रेत उत्खनन पर कार्रवाई, 1 चैन माउंटेन व 2 ट्रैक्टर जब्त
जांजगीर-चांपा। कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देशन में राजस्व एवं खनिज विभाग द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए तहसील चांपा के हनुमान धारा व तहसील पामगढ़ के ग्राम देवरघटा के क्षेत्र में जांच की गई। जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान रेत उत्खनन में लगे हनुमान धारा चांपा में 1 चैन माउंटेन एवं देवरघटा घाट में अवैध रूप से रेत का परिवहन करते पाये जाने पर 2 ट्रैक्टर को जब्त किया गया।
कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण पर प्रभावी नियंतत्रण हेतु जिला स्तरीय उडनदस्ता दल द्वारा लगातार जांच कर कार्यवाही की जा रही है। खनिजो के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण करने वालो के विरूद्ध खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 से 23 (ख) के तहत कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण पर प्रभावी नियंतत्रण हेतु जिला स्तरीय उडनदस्ता दल द्वारा लगातार जांच कर कार्यवाही की जा रही है। खनिजो के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण करने वालो के विरूद्ध खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 से 23 (ख) के तहत कार्यवाही की जाएगी।




