
छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 प्रभावशील होने से दुकान एवं स्थापनाओं का पंजीयन अब श्रम विभाग द्वारा किया जाएगा। इससे पहले नगरीय प्रशासन विभाग अंतर्गत नगरीय निकायों के द्वारा दुकान एवं स्थापनाओं का पंजीयन किया जाता था। उक्त अधिनियम के प्रभावशील हो जाने के उपरांत समस्त दुकानों एवं संस्थानों, जहां 10 या 10 से अधिक श्रमिक, कर्मचारी कार्यरत हैं, के पंजीयन का कार्य श्रम विभाग के जिला कार्यालयों के द्वारा श्रम विभाग के पोर्टल shramevjayate.cg.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन किया जायेगा।




