मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आज हुई कैबिनेट की बैठक में 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन निर्णयों का सीधा असर राज्य के प्रशासन, युवाओं, व्यापारियों, आदिवासियों और नगरीय विकास पर पड़ेगा।

महत्वपूर्ण प्रस्ताव

  1. राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों को मिलेगा प्रमोशन
    2005 से 2009 बैच के अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान देने हेतु 30 पद सृजित कर उन्हें प्रमोट किया जाएगा।
  2. वंचित वर्गों के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन
    छत्तीसगढ़ शासन और PANIIT FOUNDATION के बीच ज्वाइंट वेंचर बनेगा, जिससे आदिवासी, महिलाएं व तृतीय लिंग समुदाय को कौशल विकास व रोजगार के अवसर मिलेंगे।
  3. पुराने वाहनों को लेकर नियमों में संशोधन
    पुराने वाहनों से जुड़े मोटरयान कराधान अधिनियम-1991 और नियम-1994 में संशोधन को मंजूरी दी गई। अब फैंसी नंबर को नए वाहन में स्थानांतरित करना आसान होगा।
  4. निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को मंजूरी
    छत्तीसगढ़ में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं संचालन से जुड़े संशोधन विधेयक को मंजूरी मिली।
  5. छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति लागू
    राज्य के 50 हजार छात्रों तक पहुंच बनाकर 150 स्टार्टअप्स को इन्क्यूबेट किया जाएगा। कृषि, स्वास्थ्य, हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता।
  6. कृषि उपज मंडी अधिनियम संशोधन
    बाजार सुधार की दिशा में मंडी अधिनियम 2025 में संशोधन को हरी झंडी।
  7. छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक को मंजूरी
    रायपुर, भिलाई-दुर्ग और अटल नगर को मिलाकर राजधानी क्षेत्र के योजनाबद्ध विकास के लिए प्राधिकरण बनेगा।
  8. माल और सेवा कर (GST) अधिनियम संशोधन
    GST में केंद्र सरकार के अनुरूप बदलाव करते हुए अंतरराज्यीय लेन-देन की प्रक्रियाओं को सुस्पष्ट किया जाएगा।
  9. कर विवाद निपटान विधेयक को मंजूरी
    छोटे और मध्यम व्यापारियों को राहत देने के लिए बकाया कर व पेनल्टी के त्वरित निपटान का विधेयक।
  10. भू-राजस्व संहिता संशोधन
    जमीन के बंटवारे, नामांतरण, जियो-रेफरेंसिंग व अवैध प्लॉटिंग पर रोक के लिए संशोधन लाया गया।
  11. कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधन
    जनसंचार शिक्षा में सुधार के लिए अधिनियम 2004 में संशोधन प्रस्ताव पारित।
  12. सड़क दुर्घटनाओं और प्रदूषण को रोकने उपाय
    पुराने वाहनों से सड़क दुर्घटनाएं और प्रदूषण रोकने के लिए कराधान अधिनियम में बदलाव का निर्णय।
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