रायपुरःछत्तीसगढ़  के शराब प्रेमियों के लिए एक जरूरी खबर है। राज्य सरकार कीआबकारी नीति  में बदलाव कर दिया है। ये नियम एक अप्रैल 2026 से लागू होंगी। राज्य सरकार ने इसके तहत देशी और विदेशी दोनों तरह की शराब पर ड्यूटी दरें बढ़ा दी है। इससे प्रदेश में आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में हो सकती है। नई आबकारी नीति के तहत ड्यूटी दरों को लेकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है।

 जारी अधिसूचना के मुताबिक सरकार ने देसी और विदेशी दोनों तरह की शराबों के लिए अलग-अलग ड्यूटी निर्धारित की है। यह अब कीमत के आधार पर तय की जाएगी। यानी अब जितनी महंगी शराब होगी, उस पर उतना ही ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इससे प्रीमियम और हाई-एंड शराब ब्रांड्स की कीमतों में सबसे ज्यादा इजाफा होने की संभावना है। नई आबकारी नीति के तहत बीयर और रेडी-टू-ड्रिंक (RTD) पेय पदार्थों पर भी संशोधित ड्यूटी दरें लागू की जाएंगी। वहीं सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए शराब पर न्यूनतम ड्यूटी दर तय की गई है, जिससे उन्हें कुछ राहत मिल सके। एक अहम बदलाव यह भी किया गया है कि अब शराब की सप्लाई से पहले ड्यूटी टैक्स का भुगतान अनिवार्य होगा। यानी बिना टैक्स चुकाए शराब की आपूर्ति नहीं की जा सकेगी। सरकार के इस कदम से राजस्व बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।

बीतें दिनों मिली थी मंजूरी (Liquor Price Hike in CG)

बता दें कि बीतें दिनों कैबिनेट की बैठक में साय सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी थी। आबकारी नीतियों के साथ-साथ कई और फैसलों को मंजूरी दी गई थी। नई आबकारी नीति में बार नीति, अहाता नीति और शराब दुकानों के संचालन को लेकर मापदंड तय किए गए थे। इससे संबंधित सभी कार्रवाई के लिए विभाग को अधिकृत किया गया था। छत्तीसगढ़ की नई आबकारी नीति 2026–27 के लिए लाइसेंसियों से सुझाव मांगे गए थे। सचिव-सह-आबकारी आयुक्त आर संगीता की अध्यक्षता में बैठकें हुईं थी। बैठकें 13, 14 और 15 अक्टूबर 2025 को आयोजित की गई थी।

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Khem Lal Sahu
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