कोरबा। इंटरनेट मीडिया के जरिए दोस्ती कर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपित को दोषी ठहराते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2024 में सिविल लाइन थाना रामपुर क्षेत्र की सीएसईबी कॉलोनी का है।
इंटरनेट के जरिए दोस्ती
शासन की ओर से लोक अभियोजन अधिकारी मोहन सोनी ने बताया कि कॉलोनी निवासी प्रवीण डहरिया ने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से एक युवती से संपर्क किया। बातचीत बढ़ने पर उसने युवती को पसंद करने की बात कही और विवाह का वादा किया। इसी भरोसे पर वह युवती को कॉलोनी स्थित मकान में ले गया, जहां उसने कई बार दुष्कर्म किया।
दूसरे से शादी करने की तैयारी
कुछ समय बाद आरोपित अपने समाज में दूसरी युवती से विवाह की तैयारी करने लगा। जानकारी मिलने पर पीड़िता अपने स्वजनों के साथ प्रवीण के पास पहुंची, लेकिन उसने विवाह से इनकार कर दिया।
थाना में शिकायत दर्ज
दिसंबर 2024 में पीड़िता ने सिविल लाइन थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार किया और न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। साक्ष्य और गवाहों के आधार पर न्यायाधीश सीमा प्रताप चंद्र ने प्रवीण को दोषी पाते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।