कोरबा। कोरबा जिले के विद्यालयों में अतिशेष चिन्हांकित सहायक शिक्षकों की 31 मई 2025 को किये गये विसंगतिपूर्ण युक्तियुक्तकरण काउंसलिंग प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग की गई है। इसके लिए सचिव, छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्र.एफ 2-24/2024/20-तीन नवा रायपुर दिनांक 02.08.2024 का हवाला दिया गया है।
सर्व शिक्षक संघ ने कलेक्टर व जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपे आवेदन में कहा है कि 31 मई को किये गये विसंगतिपूर्ण अतिशेष सहायक शिक्षकों की विसंगतिपूर्ण युक्तियुक्तकरण काउंसलिंग प्रक्रिया को निरस्त किया जावे, क्योंकि उक्त प्रक्रिया में सचिव शिक्षा विभाग द्वारा जारी परिपत्र के कण्डिका 10 के बिन्दु 4 का पूर्णतः पालन नहीं किया गया है। इसमें उल्लेखित है कि, ’’काउंसलिंग हेतु जितने शिक्षक अतिशेष हैं उतनी ही संख्या में शिक्षक विहीन, एकल शिक्षकीय एवं अधिक दर्ज संख्या वाले विद्यालयों को दर्शित किया जाये। किन्तु यहां यह ध्यान में रखा जायेगा कि, सभी शिक्षक विहीन विद्यालयों एवं इसके पश्चात् सभी एकल शिक्षकीय विद्यालयों को अनिवार्य रूप से दर्शित किया जाये। तद्नुपरांत आवश्यकतानुसार अधिक दर्ज संख्या वाले विद्यालयों को दर्शित किया जाये।‘‘
इसके विपरीत दिनांक 31.05.2025 को आयोजित अतिशेष सहायक शिक्षकों के काउंसलिंग में विसंगति:- कण्डिका दस के बिन्दु 4 से ’’काउंसलिंग हेतु जितने शिक्षक अतिशेष हैं उतनी ही संख्या में शिक्षक विहीन, एकल शिक्षकीय एवं अधिक दर्ज संख्या वाले विद्यालयों को दर्शित किया जाये, इसका पालन किया गया ,जो कि नियोक्ता कैडर (सहायक शिक्षक के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षक के मामले में संभागीय संयुक्त संचालक एवं व्याख्याता के मामले में संचालक) द्वारा उस स्थिति में लागू किया जाना था, जब अतिशेष शिक्षक संवर्ग की संख्या अधिक एवं रिक्त पदों की संख्या कम होती। क्योंकि नियोक्ता कैडर के पद कम होने पर भी कैडर से बाहर पदस्थापना नहीं किया जाना है। इसलिए अतिशेष सहायक शिक्षकों के संख्या के बराबर रिक्त पदों को प्रदर्शित किया जाना होगा।
0 कोरबा में अतिशेष संख्या कम,रिक्त पद ज्यादा
कोरबा जिला में अतिशेष सहायक शिक्षकों की संख्या कम एवं शिक्षक विहीन तथा एकल शिक्षकीय विद्यालयों में रिक्त पदों की संख्या अधिक है। इस स्थिति में कण्डिका दस के बिन्दु 4 में उल्लेखित ’’किन्तु यहां यह ध्यान में रखा जायेगा कि, सभी शिक्षक विहीन विद्यालयों एवं इसके पश्चात् सभी एकल शिक्षकीय विद्यालयों को अनिवार्य रूप से दर्शित किया जाये’, का पालन किया जाना चाहिए था। यह भी तथ्यात्मक है कि अतिशेष के रूप में चिन्हांकित सहायक शिक्षकों के वर्तमान पदस्थापना विद्यालय के आसपास ही कई शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षकीय विद्यालय मौजूद हैं जिसे काउंसलिंग प्रक्रिया में दर्शित नहीं किया गया है।
सर्व शिक्षक संघ के विपिन यादव प्रदेश महासचिव व जिला सचिव जय कुमार राठौर ने निवेदन किया है कि उपरोक्त बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए 31.05.2025 को किये गये अतिशेष सहायक शिक्षकों की विसंगतिपूर्ण युक्तियुक्तकरण काउंसलिंग प्रक्रिया को तत्काल निरस्त करने की कृपा करेंगे।

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Khem Lal Sahu
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